Transfer News- नई तबादला नीति 2025 का ऐलान: शिक्षकों-पुलिसकर्मियों का इंतजार बढ़ा, इन कर्मचारियों के लिए 10 दिन की ‘ट्रांसफर विंडो’ खुली!
राज्य में नई स्थानांतरण नीति 2025 लागू, लेकिन शिक्षक और पुलिसकर्मी दायरे से बाहर

Transfer News-रायपुर: राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण नीति 2025 जारी कर दी है, लेकिन यह नीति शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा झटका लेकर आई है।
नई नीति के तहत इस साल शिक्षकों और पुलिस विभाग के कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सरकार ने इसके पीछे शिक्षकों के लिए चल रही युक्तियुक्तकरण (पदों को व्यवस्थित करने) की प्रक्रिया और पुलिस विभाग में साल भर होने वाले तबादलों का हवाला दिया है।
कैबिनेट मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि इन दो प्रमुख विभागों के अलावा गृह, आबकारी, परिवहन, खनिज और निगम-मंडलों को भी इस नीति से अलग रखा गया है।
यह नीति जिला स्तर के तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यपालिक) और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है। इन कर्मचारियों के लिए तबादलों की प्रक्रिया 14 जून से शुरू होकर 25 जून तक चलेगी।
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आवेदन की तारीख: इच्छुक कर्मचारी 6 जून से 13 जून के बीच अपने विभाग के जिला कार्यालय में स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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अनुमोदन प्रक्रिया: जिला कलेक्टर इन आवेदनों का प्रस्ताव बनाकर जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन लेंगे, जिसके बाद ही स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।
ट्रांसफर के नए और महत्वपूर्ण नियम:
सरकार ने तबादलों में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखने के लिए कई कड़े नियम बनाए हैं:
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तय सीमा: तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उनके कैडर की कुल संख्या का अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी के लिए 15% तक ही ट्रांसफर हो सकेंगे।
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आपसी सहमति: आपसी सहमति से होने वाले ट्रांसफर इस सीमा में नहीं गिने जाएंगे, लेकिन इसके लिए दोनों कर्मचारियों को एक ही स्थान पर कम से कम दो साल की सेवा पूरी करनी होगी।
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ग्रामीण-शहरी संतुलन: कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों के भी खाली पद भरें जाएं, ताकि कोई असंतुलन न हो।
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कार्यमुक्ति की समय-सीमा: तबादला आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर कर्मचारी को कार्यमुक्त करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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सेवानिवृत्ति के करीब: जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक साल से कम का समय बचा है, उनका तबादला सामान्यतः नहीं किया जाएगा।
विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छूट:
मानवीय आधार पर कुछ विशेष मामलों में तबादलों में प्राथमिकता और छूट दी जाएगी:
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गंभीर बीमारी: कैंसर, डायलिसिस या ओपन हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी, जिनके इलाज की सुविधा उनके पदस्थापना वाले स्थान पर नहीं है, उन्हें मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर मनचाही जगह पर स्थानांतरण मिल सकेगा।
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दिव्यांगजन के परिजन: जिन कर्मचारियों के पति/पत्नी या बच्चे गंभीर मानसिक या बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित हैं, उन्हें ऐसी जगह पदस्थापना दी जाएगी जहाँ इलाज और शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो।
जिला स्तरीय स्थानांतरण की यह प्रक्रिया 25 जून को समाप्त हो जाएगी और 26 जून 2025 से तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसके बाद किसी भी आदेश में संशोधन या निरस्तीकरण केवल मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही संभव होगा।