Highcourt :सब इंस्पेक्टर भर्ती का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश

वर्षों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे सब इंस्पेस्टर अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। कई महीनों से एसआई अभ्यर्थी राजधानी रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। हाईकोर्ट जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने आगामी 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने को कहा है। हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर SI अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी होता है तो यह अच्छी बात है। एसआई अभ्यर्थियों ने  दीपावली से पहले रिजल्ट जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट जारी नहीं होने से लंबे समय से हम कई परेशानियों से जूझ रहे हैं।

कोर्ट ने निर्देश दिया था लेकिन भर्ती अब तक नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं पर रिजल्ट नहीं हुआ है। अब कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि जल्द ही सरकार रिजल्ट जारी कर देगी। उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2018 में SI भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी। लेकिन 6 साल बाद भी अब तक कोई भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। 2021 में जारी विज्ञापन के अनुसार 975 पदों पर ही भर्ती करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

इस निर्देश के बाद इस परीक्षा में शामिल युवाओं को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। यह परीक्षा के परिणाम जारी करने के लिए युवाओं ने सड़कों पर आकर जमकर हंगामा किया था।बता दें कि छत्‍तीसगढ़ में सब इंस्‍पेक्‍टर की भर्ती (CG SI Recruitment Big Update) के लिए 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में 975 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इसका परिणाम जारी ही नहीं किया गया था।

इस पर प्रदेश के एसआई भर्ती के उम्‍मीदवारों ने इसको लेकर जमकर हंगामा और आंदोलन किया था। इसका परिणाम रहा कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस भर्ती को लेकर निर्देश जारी किए हैं। बेंच ने आदेश दिया है कि राज्‍य सरकार 2021 में 975 पोस्‍ट पर निकाले गए विज्ञापन के एवज में शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। 15 दिनों के अंदर इस भर्ती पर‍ीक्षा के परिणाम, मेरिट लिस्‍ट जारी करें। इसके बाद नियमानुसार नियुक्ति की जाए।