SIR प्रक्रिया…CG में 2.80 करोड़ वोटर्स को भरना होगा गणना-प्रपत्र-फॉर्म:निर्वाचन आयुक्त बोले-95% लोगों को नहीं दिखाना होगा दस्तावेज, 30 हजार अधिकारियों की लगी ड्यूटी

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। 2.80 करोड़ वोटर्स को गणना प्रपत्र फॉर्म भरना होगा। 95% लोगों को दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। 30 हजार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
दरअसल, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, इस बार मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि, मुद्रण और प्रशिक्षण चरण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को मतदाता सूची के प्रारूप, प्रशिक्षण और बूथवार जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद घर-घर गणना (डोर टू डोर वेरिफिकेशन) का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा।
अब पढ़िए किन दस्तावेजों के आधार पर होगा SIR प्रक्रिया में सत्यापन
किसी भी नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम (PSU) की तरफ से जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
1 जुलाई 1987 से पहले भारत में किसी भी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/LIC/PSU की तरफ से जारी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र/दस्तावेज।
सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी जन्म प्रमाणपत्र।
पासपोर्ट।
मेट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की तरफ से जारी)।
स्थायी निवास प्रमाणपत्र (सक्षम राज्य प्राधिकारी की तरफ से जारी)।
वन अधिकार प्रमाणपत्र।
OBC/SC/ST या अन्य जाति प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी की तरफ से जारी)।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) जहां लागू हो।
परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय प्राधिकरण की तरफ से तैयार)।
सरकार की तरफ से जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र।
आधार से संबंधित मामलों में आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 (Annexure II) के निर्देश लागू होंगे।
दिनांक 1 जुलाई 2025 के सन्दर्भ में बिहार SIR की निर्वाचक नामावली का उद्धरण










