CGPF में 12 % से अधिक राशि स्वेच्छा से कटवाने का हुआ प्रावधान

CGPF /रायपुर । छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने दिनांक 25 जनवरी 2024 व 23 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन सौंप कर

24 जून 2024 को वित्त सचिव  मुकेश बंसल को ज्ञापन सौंप कर मांग किया था जिसमें –

1. पुरानी पेंशन योजना में न्यूनतम 12 % राशि कर्मचारियों / शिक्षकों के वेतन से कटौती का प्रावधान है, कर्मचारियों / शिक्षकों के स्वेच्छा से इसमें 12 % से अधिक राशि अपने वेतन से कटवाने का नियम है, परन्तु 1 अप्रैल 2022 से लागू पुरानी पेंशन योजना में 12 % से अधिक राशि अपने वेतन से कटवाने का नियम/आदेश नही बना है, जो भी कर्मचारी / शिक्षक 12 % से अधिक राशि अपने वेतन से स्वेच्छा से कटवाने के इच्छुक है उनके लिए प्रावधान बनाते हुए ई कोष के सॉफ्टवेयर में ऑप्शन देने हेतु निर्देश जारी किया जावे।

2. सीजीपीएफ में कटौती पश्चात जमा राशि पर ब्याज की गणना कर जानकारी ई कोष में कर्मचारी को दिखने का ऑप्शन दिया जावे।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा के दौरान वित्तमंत्री ओ पी चौधरी जी ने आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था।

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