New Transfer Policy 2025-छत्तीसगढ़ में नई तबादला नीति लागू: 6 जून से शुरू होंगे आवेदन, जानें कर्मचारियों के लिए क्या हैं नए नियम
छत्तीसगढ़ की नई तबादला नीति के तहत, पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे।

New Transfer Policy 2025-छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए तबादले से जुड़ी प्रक्रिया और नियम अब पहले से अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा स्वीकृत इस नई तबादला नीति के अंतर्गत राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
इस नई नीति के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन 6 जून से 13 जून तक लिए जाएंगे, जिनकी प्रक्रिया जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर संबंधित विभागीय मंत्री की अनुमति से 14 जून से 25 जून के बीच पूरी की जाएगी। इसके बाद 25 जून से स्थानांतरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा, और केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही समन्वय समिति की मंजूरी के बाद स्थानांतरण किया जा सकेगा।New Transfer Policy 2025
तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों को उनके संवर्ग की कुल संख्या के अधिकतम 10% तक सीमित किया गया है, जबकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में यह सीमा 15% तक तय की गई है। इस नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिवीक्षाधीन अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
नई नीति के अनुसार, कर्मचारियों को तबादले के लिए न्यूनतम दो वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी, लेकिन यदि कोई गंभीर बीमारी, मानसिक या शारीरिक अक्षमता, अथवा सेवा निवृत्ति से पूर्व का एक वर्ष शेष है, तो ऐसे मामलों में विशेष सुविधा दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरण के लिए “एवजीदार” की अनिवार्यता रखी गई है, ताकि इन क्षेत्रों में मानव संसाधन की उपलब्धता बनी रहे। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश भी नीति में शामिल हैं।New Transfer Policy 2025
पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन को प्राथमिकता देने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की योजना भी नीति का हिस्सा है। पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से सभी राज्य स्तरीय स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे, जबकि जिला स्तर पर जारी आदेशों की प्रति उसी दिन सामान्य प्रशासन विभाग को ई-मेल करनी अनिवार्य होगी।New Transfer Policy 2025
यदि कोई कर्मचारी स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन देने का अवसर मिलेगा।