major change in cheque clearance rules: चेक क्लियरेंस में क्रांति! RBI का नया सिस्टम आज से लागू, अब घंटों में खाते में आएंगे पैसे, 2 दिन का इंतजार खत्म

major change in cheque clearance rules:भारत के बैंकिंग सिस्टम में आज यानी 4 अक्टूबर 2025 से एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नए ‘फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम’ के तहत, अब आपके चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे और पैसा तुरंत आपके बैंक खाते में आ जाएगा। यह कदम चेक क्लियरेंस में लगने वाले कम से कम 1-2 दिन के इंतजार को खत्म कर देगा, जो आपातकालीन स्थितियों में ग्राहकों के लिए अक्सर कष्टदायी होता था।
क्या है नया ‘कंटीन्यूअस क्लियरेंस सिस्टम’?major change in cheque clearance rules
पुराने नियम के तहत, चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) चेक प्रोसेसिंग के लिए 2 दिन का समय लेता था। CTS चेक क्लियरेंस का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, जिसमें चेक को भौतिक रूप से बैंक शाखाओं तक नहीं ले जाया जाता। इसके बजाय, चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज और डेटा पेमेंट करने वाले बैंक को भेजा जाता है।
RBI के नए सर्कुलर के तहत, CTS को निरंतर समाशोधन (Continuous Cheque Clearing) और प्राप्ति पर निपटान की व्यवस्था में बदला जा रहा है। इसका मतलब है कि चेक को बैंक वर्किंग डे के दौरान निरंतर आधार पर स्कैन, प्रस्तुत और पास किया जाएगा।
दो चरणों में लागू होगा नया नियम/major change in cheque clearance rules
RBI ने इस नए सिस्टम को दो चरणों में लागू करने का फैसला किया है:
पहला चरण (आज से लागू): 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026
सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक एक ही प्रस्तुति सत्र होगा।
बैंक ब्रांच द्वारा प्राप्त चेकों को स्कैन कर तुरंत समाशोधन के लिए भेजा जाएगा।
आहर्ता बैंक (Drawee Bank) को शाम 7:00 बजे के अंत तक चेकों की पुष्टि (सकारात्मक/नकारात्मक) करनी होगी।
यदि बैंक 7:00 बजे तक पुष्टि नहीं करता है, तो चेक को स्वीकृत माना जाएगा और निपटान के लिए शामिल किया जाएगा।
दूसरा चरण (3 जनवरी 2026 से)
इस चरण में, चेकों की मद समाप्ति समय को T+3 ‘क्लियर’ घंटों में बदल दिया जाएगा।
उदाहरण के लिए, यदि आहर्ता बैंकों को सुबह 11:00 बजे चेक प्राप्त होता है, तो उन्हें दोपहर 2:00 बजे (11:00 बजे से 3 घंटे) तक सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि करनी होगी।
निर्धारित 3 घंटों में पुष्टि न होने पर, चेक को स्वीकृत मान लिया जाएगा।
ग्राहकों को एक घंटे में मिलेगा भुगतान/major change in cheque clearance rules
आरबीआई ने कहा है कि निपटान पूरा होने पर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रस्तुतकर्ता बैंक को पुष्टि की जानकारी देगा।
चेक प्रस्तुत करने वाला बैंक इसे प्रोसेस करेगा और ग्राहकों को सफल निपटान के एक घंटे के भीतर तुरंत भुगतान जारी करेगा (सामान्य सुरक्षा उपायों पर निर्भर)।
RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित तारीखों पर CTS में निरंतर समाशोधन में भाग लेने के लिए तैयार रहें और अपने ग्राहकों को चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में हुए इन बदलावों के बारे में पूरी तरह से अवगत कराएं।









