रांची। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी है। मामला रांची के कांके थाना क्षेत्र का है। जहां 2022 में युवती को ब्लैकमेल कर आरोपी ने रेप किया था।
जानकारी के मुताबिक पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग को फुसलाकर उसके साथ यौन संबंध बनाने और फोटो दिखाकर फिर से दुष्कर्म करने के अभियुक्त आशुतोष सिंह को दोषी माना है।
सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दस साल कारावास की सजा सुनाई है।
पहली बार उसने नवंबर 2017 में कांके की रहने वाली नाबालिग के घर में घुसकर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाया था।इस दौरान उसने नाबालिग की तस्वीर बना ली थी।
उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 13 साल की थी। पीडि़ता ने यह बात अभियुक्त की मां को बताई। लेकिन, अभियुक्त की मां ने उस वक्त पीड़िता के साथ गाली-गलौज की थी।
अभियुक्त ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर पांच साल बाद फिर से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। उसने पीड़िता के पिता को धमकी देते हुए पैसे की मांग की।
इसके बाद पीड़िता के भाई 29 जून 2022 को कांके थाना में नामजद प्राथमिकी कराई। प्राथमिकी के बाद पुलिस ने 30 जून 2022 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब कोर्ट से पीड़िता को इंसाफ मिला है।