ITR में नहीं किया यह खुलासा तो लग सकता है लाखो का जुर्माना

आयकर विभाग ने करदाताओं को आगाह किया है कि आयकर रिटर्न (ITR) में विदेशी संपत्ति (Foreign Assets) और विदेशी आय (Foreign Source Income) का खुलासा न करने पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

ITR/ काला धन अधिनियम, 2015 के तहत, ऐसे मामलों में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

हाल ही में शुरू किए गए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान के तहत विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि करदाता, चाहे उनकी आय कर योग्य सीमा से कम ही क्यों न हो, ITR में विदेशी परिसंपत्ति और आय की जानकारी देना अनिवार्य है।

विदेशी संपत्ति और आय से जुड़े नियमों का पालन क्यों जरूरी है?

आयकर विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि भारतीय निवासी विदेशों में अर्जित आय और संपत्ति का सही-सही विवरण दर्ज करें। ऐसा न करने पर जुर्माने के साथ-साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

किन परिसंपत्तियों और आय का ITR में करना होगा खुलासा?

आयकर विभाग के मुताबिक, भारतीय निवासियों के लिए निम्नलिखित विदेशी परिसंपत्तियां और आय का खुलासा करना अनिवार्य है:

  1. विदेशी बैंक खाते:
    • चाहे उसमें राशि हो या न हो।
  2. अचल संपत्ति:
    • विदेश में खरीदी गई जमीन या प्रॉपर्टी।
  3. आर्थिक हित:
    • किसी विदेशी व्यवसाय, इक्विटी, या ऋण में किया गया निवेश।
  4. ट्रस्ट या लाभार्थी खातों से जुड़ी जानकारी:
    • यदि करदाता ट्रस्टी, सेटलर, या लाभार्थी हैं।
  5. संपत्ति में हस्ताक्षर अधिकार:
    • यदि व्यक्ति के पास विदेश स्थित खाते या संपत्ति पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है।
  6. अन्य परिसंपत्तियां:
    • नकद मूल्य बीमा अनुबंध, वार्षिकी अनुबंध, अभिरक्षक खाते, और विदेश में रखी गई कोई पूंजीगत संपत्ति।

जुर्माने का प्रावधान

यदि किसी करदाता ने ITR में अपनी विदेशी परिसंपत्ति या आय का खुलासा नहीं किया, तो:

  1. 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  2. आयकर विभाग काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम, 2015 के तहत कठोर कार्रवाई कर सकता है।

आयकर विभाग की कार्रवाई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि ऐसे करदाताओं को सूचनात्मक SMS और ईमेल भेजे जाएंगे:

  • जिनकी पहचान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत हुई है।
  • जिनकी जानकारी विभाग के पास पहले से मौजूद है, लेकिन उन्होंने ITR में खुलासा नहीं किया।

ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि

  • देर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024।
  • यदि आप संशोधित ITR दाखिल करना चाहते हैं, तो इसे भी 31 दिसंबर तक पूरा करें।

विदेशी संपत्ति और आय का खुलासा कैसे करें?

  1. ITR में “Foreign Assets (FA)” और “Foreign Source Income (FSI)” अनुसूची को भरें।
  2. सही जानकारी दर्ज करें, भले ही आय कर योग्य सीमा से कम हो।
  3. ITR फॉर्म को समय पर सबमिट करें।