पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी को हाई कोर्ट से राहत, संसद सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चुनावी याचिका खारिज कर दिया है. जालंधर के वकील गौरव लूथरा ने चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल चुनावी याचिका में आरोप लगाया था कि चन्नी ने चुनाव आयोग को चुनावी खर्च सहित अन्य कई गलत जानकारियां दी हैं. उन्होंने अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा तक नहीं दिया है.

याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस चुनाव प्रचार के दौरान कई रैलियां की गई जिनके लिए चुनाव आयोग से कोई इजाजत तक नहीं ली गई थी. बावजूद इसके चुनाव आयोग ने चन्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. लिहाजा गौरव लूथरा ने चरणजीत सिंह चन्नी के चुनाव के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल कर उनका चुनाव रद्द करने की मांग की थी.

किसने दायर की थी याचिका?

बीजेपी नेता और वकील गौरव लूथरा ने चन्नी के खिलाफ याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्होंने नामांकन के दौरान कई जानकारियां छिपाईं और चुनाव आयोग को चुनाव खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया. इसके साथ ही उन्होंने रैलियों की अनुमति से जुड़ी जानकारी भी कथित तौर पर नहीं दी.

याचिका में क्या कहा गया?

बीजेपी नेता और वकील गौरव लूथरा ने अपनी याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए चरणजीत सिंह चन्नी का चुनाव रद्द करने की मांग की थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि चन्नी ने अपने चुनावी हलफनामे में कई तथ्य छिपाए हैं और चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा आयोग को नहीं दिया है.

वकील ने सभी आरोपों को खारिज किया

मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में चरणजीत सिंह चन्नी के वकील ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा पेश किए गए सभी तथ्य झूठे और निराधार हैं. उनके वकील ने यह भी कहा कि याचिका दायर करने वाला पक्ष खुद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और चन्नी को बड़ी राहत दी.

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