न्यायाधीश को ब्लैकमेल करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने को सुनाई सजा

मध्य प्रदेश की नीमच जिला कोर्ट ने राजस्थान के न्यायाधीश को ब्लैकमेल कर उनसे एक करोड़ नगद व एक मकान की मांग करने वाली महिला सहित दो आरोपियों को सजा सुनाई है। साथ ही 8 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है।

यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र पोरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वारदात राजस्थान में पदस्थ एक जज के साथ 2020 में घटी है।

मध्य प्रदेश के नीमच जिले की डीकेन कस्बे की युवती ने पहले न्यायाधीश से फेसबुक पर फर्जी नाम आईडी के जरिये दोस्ती की।

जिसके पश्चात् जब वह सितम्बर 2019 में सवाई माधोपुर में पदस्थ थे उस समय अवनी वैष्णव आई और स्वयं को नीमच का प्रतिष्ठित एडवोकेट बताते हुए। सवाई माधोपुर में गणेश मंदिर के दर्शन कराने के लिये निवेदन किया तो उसने अपने स्टॉफ को दर्शन कराने हेतु निर्देश दे दिये थे।

अवनी वैष्णव ने स्टॉफ से उनके मोबाईल नंबर लेकर चेटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया।

बताया जा रहा हैं कि जज ने जब बातचीत करने से मन किया तो महिला ने पहले धमकियां देना शुरू की और बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी की हिम्मत तो देखिए कि पैसे ऐंठने के लिए वह जयपुर तक पहुंच गई, बात नहीं बनी तो बाद में जज को नीमच ही बुलवाया।

ब्लैकमेलिंग के इस गोरखधंधे में युवती ने दो और लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया। लेकिन नीमच में न्यायाधीश ने सीधे पुलिस थाने का रुख किया और सबूतों के साथ महिला और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया।

चालान पेश होने के बाद नीमच कोर्ट में करीब चार वर्ष तक केस चला और जज ने आरोपी महिला और उसके एक साथी को 7-7 साल का कारावास और 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। महिला और उसके साथी को जेल भेज दिया गया जबकि एक आरोपी फरार है।

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