12 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

 पेंड्रा। परिचित के घर आये युवक ने 12 साल के नाबालिग बच्चे के साथ आप्रकिृतिक कृत्य करने की घटना को अंजाम दिया था जिस मामले में अब आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है।

दरअसल पूरा मामला 18 फरवरी 2025 को पेंड्रा थाना क्षेत्र के मटियाडांड़ गांव का है जहां एक परिवार के घर उनके परिचित का युवक आया था और जब रात को खाना खाने के बाद सभी लोग सो गये थे तभी आरोपी सोनू चौधरी पिता पहलवान चौधरी 28 साल के साथ पीड़ित 12 साल का नाबालिग बालक भी उसके साथ सोया था।

तभी रात में आरोपी सोनू ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। बालक ने रात को ही रोते रोते परिजनों को पूरी जानकारी दी तब परिजनों ने 112 को फोन पर सूचना दी। जिस पर परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुये गिरफतार कर लिया था।

इस मामले में घटना के महज 132 दिनों के भीतर फैसला सुनाते हुये विशेष अपर सत्र न्यायधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी सोनू चौधरी को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 3—क सहपठित धारा 4—2 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड की चूक पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन के ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया। वहीं मामले में पीड़ित को समुचित प्रतिकर क्षतिपूर्ति के लिये सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को अनुशंसा किया है।

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