7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने बदला नियम, कर्मचारियों के इस भत्ते पर होगा असर…

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भत्तों पर असर डालने वाला एक बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने ड्रेस भत्ता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा. डाक विभाग ने इस बारे में नया आदेश जारी किया है, जिसमें रिटायर्ड और नए भर्ती कर्मचारियों के लिए स्थिति स्पष्ट की गई है. यह नया आदेश मध्य वर्ष में जॉइन या रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है. अब उन्हें यह चिंता नहीं रहेगी कि उनके ड्रेस भत्ते का भुगतान कब और कितना मिलेगा, क्योंकि नियम अब स्पष्ट हो चुके हैं.

7th Pay Commission/केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे मध्य वर्ष में नौकरी जॉइन करने वाले या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। डाक विभाग ने 24 सितंबर 2025 को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, जिससे ड्रेस भत्ते के भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

ड्रेस भत्ते के नए नियम

7th Pay Commission/ड्रेस भत्ता वह राशि है जो सरकार उन कर्मचारियों को देती है जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहननी होती है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 में स्पष्ट किया था कि यह भत्ता अब पुराने कई भत्तों (जैसे कपड़ा भत्ता, जूता भत्ता, यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता आदि) को मिलाकर दिया जाता है।

नए आदेश में आनुपातिक आधार पर भुगतान का नियम लागू किया गया है:

मध्य वर्ष में जॉइनिंग: 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुपात में ड्रेस भत्ता दिया जाएगा।

मध्य वर्ष में रिटायरमेंट: वित्त मंत्रालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी आनुपातिक ड्रेस भत्ता पाने के हकदार होंगे।7th Pay Commission

यह स्पष्टीकरण ऐसे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि अब उन्हें अपने भत्ते के भुगतान को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी।

रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए वसूली और राहत/7th Pay Commission

ड्रेस भत्ता आम तौर पर जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है। इस कारण कई कर्मचारी जो साल के बीच में रिटायर हो रहे थे, उन्हें पहले ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका था।

रिकवरी नियम: नए नियमों के तहत, अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों से यदि जरूरत पड़ी, तो अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाएगी।

राहत: हालांकि, 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं की जाएगी।

विभाग ने यह भी साफ किया है कि जो कर्मचारी जुलाई 2025 से पहले जॉइन करेंगे, उन्हें जून 2025 तक लागू नियमों के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, जहां पिछले साल का ड्रेस भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं किया गया था, उसे अब सही करने के निर्देश दिए गए हैं।