NEET-PG के लिए 25 लाख होने अनिवार्य:कई स्टूडेंट्स अपनी सीट छोड़ने को मजबूर, स्वास्थ्य मंत्री बोले- नियमों में बदलाव के लिए प्रक्रिया शुरू

छत्तीसगढ़ सरकार NEET-PG स्टेट काउंसलिंग प्रक्रिया में NOC के लिए ₹25 लाख की जमीन/FD अनिवार्यता के नियम में बदलाव ला सकती है। भास्कर से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने बताया कि नियमों को लेकर सरकार लंबे समय से विचार कर रही है।

स्टूडेंट्स से भी पढ़ाई में आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई है। लेकिन ये नियम पिछली सरकार ने बनाया है। हम नियमों का परीक्षण कर रहे हैं। प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही सभी के हित में कोई हल निकाला जाएगा।

क्या है मामला

NEET-PG में सरकारी सेवा कर रहे डॉक्टर्स को स्टेट काउंसलिंग के दौरान NOC देना पड़ता है। इसके लिए ₹25,00,000 की जमीन या FD बतौर सुरक्षा जमा करने का नियम है। इसके चलते कई स्टूडेंट आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहें हैं। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी और पैसा ही नहीं है कि बॉन्ड की शर्तें पूरी कर आगे पढ़ाई कर सकें।

घर वाले बोले- पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, जो है उतना काफी

सुकमा में 7 महीने से ड्यूटी कर रहे डॉ लक्ष्य शर्मा ने बताया कि नीट में उनकी 20,000 रैंक आई है। पीजी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। गांव की जमीन पर पहले ही लोन चढ़ा हुआ है। FD के लिए कैश नहीं हैं।मां-बाप ने साफ कह दिया है कि सीट छोड़ दो।

नौकरी की शर्त पूरी करने को तैयार, लेकिन 25 लाख नहीं दे पाएंगे

वहीं अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज में सर्विस दे रही डॉ आफरीन खान ने बताया कि हम दो साल की बॉन्ड पोस्टिंग वाली शर्त पूरी करने को तैयार हैं। मैंने तो एक साल पूरा भी कर लिया है। लेकिन 25 लाख रुपए की संपत्ति का इंतजाम करना उनके लिए मुश्किल होगा। हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है।

फेडरेशन ने कहा संवैधानिक सिद्धांतों के उलट है नियम

छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन का कहना है कि अभी जो नियम है वोह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के खिलाफ है और शिक्षा के अधिकार व समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है।

फेडरेशन ने मांग रखी कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नोटरी कृत एफिडेविट ऑप्शनल दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाए। मंत्री ने प्रमुख मांगों पर जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया।